SSPMIS | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
SSPMIS | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य
| इस पोर्टल को इसलिए बनाया गया है ताकि पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन की स्थिति (Status) जानने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। आप घर बैठे ही यह चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन राशि बैंक खाते में आई है या नहीं। |
इस पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख योजनाएँ
| SSPM पोर्टल के जरिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रबंधन किया जाता है: |
| 1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) |
| 2. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| 3. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
| 4. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता (दिव्यांग) पेंशन योजना |
| 5. लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
आप पोर्टल पर क्या-क्या कर सकते हैं?
| SSPM MIS पोर्टल पर नागरिकों के लिए कई सुविधाएँ दी गई हैं: |
| 1. Pension Payment Status: आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पिछली किस्त कब और कितनी आई। |
| 2. Beneficiary Status: अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं कि वह स्वीकृत (Approve) हुआ है या नहीं। |
| 3. District-wise Reports: जिलावार लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। |
| 4. Check Aadhaar Status: आपका आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक है या नहीं, यह जान सकते हैं। |
पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
| 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sspm.bihar.gov.in पर जाएं। |
| 2. होमपेज पर “Beneficiary Status” या “Search Beneficiary Payment Status” के विकल्प पर क्लिक करें। |
| 3. अब आपके पास तीन विकल्प होंगे: Beneficiary ID, Account Number, या Aadhaar Number। |
| 4. इनमें से कोई एक जानकारी दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें। |
| 5. आपके पेंशन भुगतान का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। |
| Beneficiary Status आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में sspm.bihar.gov.in खोलें। मेनू का चुनाव करें: होमपेज पर ऊपर की पट्टी (Menu Bar) में आपको “Beneficiary Status” का एक टैब दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। वहां आपको “Search Beneficiary Status” का विकल्प मिलेगा। सर्च कैटेगरी चुनें (Search Type): अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपनी पहचान बताने के लिए कुछ विकल्प मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं: Beneficiary ID: अगर आपके पास आपकी पेंशन आईडी है। Account Number: जो बैंक खाता पेंशन के लिए दिया गया है। Aadhaar Number: आपका 12 अंकों का आधार नंबर। विवरण दर्ज करें: चुने हुए विकल्प के अनुसार अपना नंबर बॉक्स में भरें। कैप्चा (Captcha) कोड डालें: स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा कोड (टेक्स्ट) को सावधानी से नीचे दिए गए बॉक्स में भरें। Status देखें: अंत में “Search” बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, योजना का नाम और वर्तमान स्टेटस (जैसे: Active, Pending, या Rejected) दिखाई दे जाएगा। स्टेटस में क्या-क्या जानकारी मिलेगी? Application Status: आपका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं। Payment History: आपकी पिछली पेंशन कब बैंक भेजी गई। e-KYC Status: क्या आपका जीवन प्रमाणीकरण (Life Verification) अपडेटेड है। प्रो टिप: अगर स्टेटस में ‘Pending for e-KYC’ दिख रहा है, तो तुरंत अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) या ब्लॉक जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए सत्यापन कराएं, वरना पेंशन रुक सकती है। |
| बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अब काफी आसान हो गया है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप नीचे दिए गए तरीके से खुद भी आवेदन कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे (CSC) से करवा सकते हैं। |
| आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन नया रजिस्ट्रेशन | पेंशन स्टेटस चेक करें | भुगतान की स्थिति | आधार सहमति पत्र (FORM) |
| Click Here | Register for MVPY | Beneficiary Status | Check Your Payment Status | Download Aadhaar Consent Form |
| यहाँ ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है: 1. आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents) आवेदन शुरू करने से पहले ये चीज़ें अपने पास रख लें: आधार कार्ड (Aadhaar Card) बैंक पासबुक (Bank Passbook) – खाता चालू होना चाहिए। आधार सहमति पत्र (Aadhaar Consent Form) – यह पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। पहचान पत्र (Voter ID Card) एक पासपोर्ट साइज फोटो 2. ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स वेबसाइट खोलें: सबसे पहले sspm.bihar.gov.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक: होमपेज पर आपको “Register For MVPY” या “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु आवेदन करें” का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आधार सत्यापन (Aadhaar Authentication): अपना जिला, ब्लॉक और योजना (MVPY) चुनें। आधार के अनुसार अपना नाम और जन्म तिथि (Date of Birth) डालें। “Validate Aadhaar” बटन पर क्लिक करें। (सफल होने पर ही आगे का फॉर्म खुलेगा)। आवेदन फॉर्म भरें: आधार सफल होने के बाद एक विस्तृत फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी पूरी जानकारी भरें जैसे: पिता/पति का नाम। पूरा पता और मोबाइल नंबर। बैंक का नाम, शाखा (Branch), और IFSC कोड। दस्तावेज़ अपलोड करें: आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार सहमति पत्र की स्कैन कॉपी (PDF फॉर्मेट में, आमतौर पर 200KB से कम) अपलोड करनी होगी। सबमिट करें: फॉर्म को अच्छी तरह चेक कर लें और “Submit” बटन पर क्लिक करें। 3. आवेदन के बाद क्या करें? सबमिट करने के बाद आपको एक “Beneficiary ID” या पावती (Acknowledgement Receipt) मिलेगी। इसका प्रिंट आउट ले लें और इसे संभाल कर रखें। आमतौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर आपके ब्लॉक के अधिकारी (RTPS/BDU) फॉर्म की जांच करके इसे मंजूर (Approve) कर देते हैं। महत्वपूर्ण पात्रता (Eligibility) आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट पेंशन) का लाभ नहीं मिल रहा हो। ध्यान दें: अगर आप खुद फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी “वसुधा केंद्र” (CSC) या ब्लॉक के RTPS काउंटर पर जाकर भी यह फॉर्म भरवा सकते हैं। |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की राशि (Pension Amount)
| सभी उम्र लाभार्थियों को ₹1100 प्रति माह मिलते हैं। |
| जीवन प्रमाणीकरण (Life Verification) – सबसे जरूरी काम पेंशन चालू रखने के लिए हर साल Physical/Bio-metric Verification कराना अनिवार्य है। यह आमतौर पर आपके जन्म के महीने या साल के अंत में कराया जाता है। अगर आप यह नहीं कराते हैं, तो पोर्टल पर आपका स्टेटस ‘Stopped’ या ‘Hold’ दिखाएगा और पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे आप नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र या अपने प्रखंड (Block) कार्यालय में जाकर करा सकते हैं। |
